छत्तीसगढ़ शासन के नियमों की अनदेखी, हाईकोर्ट का आदेश भी नहीं माना; DWR के सचिव और EE को अवमानना नोटिस
दैनिकवेतनभोगीकर्मचारीकोनियमितकरनेकोलेकरपहलेतोजलसंसाधनविभाग(DWR)केअफसरोंनेछत्तीसगढ़शासनकेनियमोंकीअनदेखीकी।फिरहाईकोर्टकेमामलेकानिराकरणकरनेकाआदेशभीनहींमाना।इसकोलेकरहाईकोर्टनेDWRकेसचिवऔरकार्यपालनअभियंता(EE)कोअवमाननानोटिसजारीकरजवाबतलबकियाहै।मामलेकीसुनवाईजस्टिसगौतमभादुड़ीकीएकलखंडपीठमेंहुईहै।
राजनांदगांवकेछुईखदाननिवासीशिवरतनकुमारनेहाईकोर्टमेंयाचिकादायरकरबतायाकिवहजलसंसाधनविभागमेंसाल1988केपहलेसेदैनिकवेतनभोगीकर्मचारीकेतौरपरकामकररहेहैं।शासनकेनियमानुसारनियमितनहींकिएजानेपरउन्होंनेविभागमेंकईबारआवेदनकिया,लेकिनकार्यवाहीनहींहुई।इसपरसुनवाईकरतेहुएकोर्टनेशासनकोकोरोनाकालमें6माहकाअधिकतमसमयदेकरनिराकरणकरनेकानिर्देशदियाथा।
याचिकाकर्तानेदोनोंअफसरोंकोबनायाहैपक्षकार
हाईकोर्टकीओरसेदियागयासमयबीतजानेकेबादभीजबकोईकार्यवाहीनहींकीगई,तबअभ्यर्थीकीओरसेजलसंसाधनसचिवअविनाशचंपावतऔरकार्यपालनअभियंताजी.रामटेकेकोपक्षकारबनाकरअवमाननायाचिकादायरकीगई।इसमामलेपरसोमवारकोसुनवाईकरतेहुएहाईकोर्टनेदोनोंहीअफसरोंकोअवमाननानोटिसजारीकरजवाबमांगाहै।फिलहालजवाबकासमयअभीतयनहींहै।मामलेकीसुनवाईकीतारीखभीबादमेंतयहोगी।