न्यायालय ने बिलकिस बानो मामले में आईपीएस अधिकारी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से किया इनकार
नयीदिल्ली,30मई::उच्चतमन्यायालयनेवर्ष2002केसनसनीखेजबिलकिसबानोमामलेमेंएकआईपीएसअधिकारीकीदोषसिद्धिपररोकलगानेसेआजइनकारकरदिया।न्यायमूर्तिएकेसिकरीऔरन्यायमूर्तिदीपकगुप्ताकीअवकाशकालीनपीठनेकहाकिइसमामलेकीसुनवाईकरनेकीकोईतात्कालिकतानहींहैक्योंकिदोषीअधिकारीपहलेहीसजाकाटचुकाहै।पीठनेआईपीएसअधिकारीकीयाचिकाकोजुलाईकेदूसरेसप्ताहकेलिएसूचीबद्धकरदिया।गुजरातमेंसेवाएंदेरहेआईपीएसअधिकारीआरएसभगोराऔरचारअन्यपुलिसकर्मियोंकोनिचलीअदालतनेदोषमुक्तकरारदियाथालेकिनहालमेंबंबईउच्चन्यायालयनेउन्हेंदोषीकरारदियाथा।भगोराकीतरफसेपेशहुएवकीलनेकहाकियदिदोषसिद्धिपररोकनहींलगाईजातीहैतोसेवाकेनियमानुसारउन्हेंसेवासेनिलंबितकरदियाजाएगा।उन्होंनेकहाकिअदालतकोदोषसिद्धिपररोकलगानीचाहिए।बंबईउच्चन्यायालयनेचारमईकोनिचलीअदालतकेआदेशकोपलटदियाथा।निचलीअदालतनेबिलकिसबानोसामूहिकबलात्कारमामलेमेंभगोराएवंचारअन्यकोदोषमुक्तकरारदियाथाऔर11लोगों:एकदोषीकीमौतहोचुकीहै:कोदोषीकरारदियाथा।उच्चन्यायालयनेपांचपुलिसकर्मियोंकेसाथदोचिकित्सकोंकोभीदोषीकरारदियाथा।